सरकारी भवनों में ठहरने के बाद किराया राशि नहीं चुकाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की...हाईकोर्ट ने 2004 से 2014 की अवधि के दौरान नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में ठहरे सांसद विधायकों से बकाया किराया राशि नहीं वसूलने के मामले में सरकार से कहा कि वे बकाया किराया नहीं चुका रहे तो उनकी संपत्ति अटैच कर ली जाए। न्यायाधीश केएस झवेरी और दिनेश मेहता की खंडपीठ ने यह टिप्पणी प्रोफेसर केबी अग्रवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की।
Author: JAN TV Editorial Team
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