ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण का बढा हुआ शुल्क कल से लागू होगा ...प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कल्पना अग्रवाल ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि लर्निंग लाइसेंस पहले से ही बनवा लिया गया है तो शुल्क का अंतर नही वसूला जाएगा ....स्थाई लाइसेंस के लिए नया शुल्क देना होगा .....गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में 22वां संशोधन करते हुए शुल्क में संशोधन किया है .....
Author: JAN TV Editorial Team
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