दल्ली हाईकोर्ट ने खराब खाने की शिकायत करने वाले बीएसएफ के जवान तेजबहादुर से उनकी पत्नी को मिलने की इजाजत देने को कहा है। तेजबहादुर की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि पत्नी को उसके साथ दो दिन रहने की इजाजत भी दी जाए। उधरए गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट को बताया कि तेजबहादुर को गैरकानूनी ढंग से बंद नहीं किया गया है जैसा कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया बल्कि उन्हें दूसरी बटालियन में भेजा गया है
Author: Kamal
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