दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी के 10वीं और 12वीं के रेकॉर्ड की जांच करने का निर्देश दिया गया था। सीआईसी के इस आदेश के बाद सीबीएसई ने हाई कोर्ट में याचिका दी थी। स्मृति ईरानी पर पहले भी ग्रैजुएशन की डिग्री को लेकर विवादों में रही हैं। बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1978 से जुडे बीए रेकॉर्ड का निरीक्षण का आदेश देने के कुछ दिनों बाद हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का उनका प्रभार उनसे वापस ले लिया गया था।
Author: Kamal
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।