बेनामी एक्ट में दोषी पाए जाने पर IT डिपार्टमेंट लेगा एक्शन, 7 साल की जेल भी होगी
(DELHI, DELHI) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी प्रॉपर्टी और बेनामी ट्रांजैक्शन करने वालों को सख्त वॉर्निंग दी है। डिपार्टमेंट ने कहा- बेनामी ट्रांजैक्शन करने वालों के खिलाफ दो तरह की कार्रवाई की जाएगी। इन्हें सात साल की सजा हो सकती है। इनके खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इनकम टैक्स (आईटी) डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को कई न्यूजपेपर्स में एडवर्टाइज दिया है।

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