दीपेन्द्र पाठक के अनुसार गुरुवार सुबह लगभग 10 बजे हुई इस घटना को लेकर शाम छह बजे पुलिस से शिकायत की गई थी। पुलिस को एयर इंडिया कंपनी एवं उनके कर्मचारी की तरफ से दो शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों को पुलिस ने कार्यवाही से पूर्व कानूनी राय लेने के लिए भेज दिया था। शुक्रवार को इसे लेकर पुलिस को कानूनी राय मिली, जिसमें बताया गया कि सांसद के खिलाफ आईपीसी के तहत मामला दर्ज हो सकता है।
इस राय के बाद शुक्रवार को एयरपोर्ट पुलिस ने आईपीसी की धारा 308 (सिर पर चोट पहुंचाना)और 355 (मारपीट के लिए बल का प्रयोग करना) के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस मामले की बारीकी से जांच करने के लिए एफआईआर करने के साथ ही उसे अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। आगे इस पूरे मामले की छानबीन अपराध शाखा की टीम करेगी।
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