NH के पास शराब की दुकानों पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
(DELHI, DELHI) सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को प्रतिबंधित करने वाले दिसंबर 2016 के आदेश में बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने आज अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के नेतृत्व में आए वकीलों से कहा कि पीठ इन मुद्दों की कल सुनवाई सुनिश्चित करेगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा यदि न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ कल उपलब्ध नहीं होते हैं तो मैं एक अलग पीठ गठित करूंगा।
रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि राजमार्गों के पास शराब की दुकानों को बंद करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक अप्रैल से लागू होगा और इससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें तत्काल सुनवाई जरूरी है। आज केरल पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों ने आदेश में बदलाव की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
बता दें कि गत 23 मार्च को तमिलनाडु सरकार ने भी कोर्ट से राजमार्ग के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उनके लाइसेंस की अवधि खत्म होने तक समय बढ़ाने की मांग की थी जो कि 28 नवम्बर 2017 है।

Author: Administrator

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।