कमजोर हो रहा है हिमालय हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में खनन पर लगाई रोक
(HIMACHALPRADESH, HIMACHALPRADESH) हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की नदियों में हो रहे खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने यह रोक चार माह तक लागू रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा प्रदेश की खनन नीति तय करने के लिए हाईकोर्ट ने हाईपावर कमेटी भी गठित की है। यह कमेटी चार माह के भीतर रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद खनन को लेकर अगला आदेश जारी किया जाएगा।

बागेश्वर के गरवा सिरमौली भारखंडे में अवैध खनन के खिलाफ नवीन चंद्र पंत और मनोज पंत ने जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में खनन पट्टे की आड़ में अवैध खनन और वन भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था। खनन से गांव की पेयजल योजनाओं और पैदल रास्तों को नुकसान और बाढ़ के खतरे की आशंका जताई गई थी। कोर्ट ने मामले में 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने मंगलवार को इस गांव समेत पूरे प्रदेश में खनन पर रोक लगा दी है।

Author: Administrator

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।