बागेश्वर के गरवा सिरमौली भारखंडे में अवैध खनन के खिलाफ नवीन चंद्र पंत और मनोज पंत ने जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में खनन पट्टे की आड़ में अवैध खनन और वन भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था। खनन से गांव की पेयजल योजनाओं और पैदल रास्तों को नुकसान और बाढ़ के खतरे की आशंका जताई गई थी। कोर्ट ने मामले में 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने मंगलवार को इस गांव समेत पूरे प्रदेश में खनन पर रोक लगा दी है।
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