नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) में इनकम टैक्स अधिकारी आयकर भरने वालों से उनके द्वारा नोटबंदी के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा मांगेंगे। वित्त वर्ष 2017-18 के नए आईटीआर को जल्द अधिसूचित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि टैक्स अधिकारियों ने एक नया कॉलम बनाया है। इसमें किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा पिछले साल 8 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा देने को कहा जाएगा। सूत्रों ने संकेत दिया कि यह नया कॉलम वेतनभोगियों के लिए सबसे सुगम फार्म आईटीआर-एक या सहज में भी जोड़ा जाएगा। सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग ने करदाताओं को नोटबंदी की अवधि के दौरान आपरेशन स्वच्छ धन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बेहिसाबी धन का ब्योरा देने का समुचित अवसर दिया है। इस नए कॉलम को शामिल करने का मकसद किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा जमा कराई गई पूरी राशि का ब्योरा लेना है और इसमें कोई सीमा नहीं है। नए आईटीआर में करदाताओं को अपना आधार नंबर बताने का कॉलम जारी रहेगा। इस बार में यह वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य होगा। आधार के जरिये आईटीआर का ई-सत्यापन जारी रहेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त अब तक आपके लिए पैन कार्ड ही जरूरी होता था, लेकिन अब आधार कार्ड भी इसके लिए अनिवार्य होगा। कुछ दिनों पहले ही लोकसभा में पेश वित्त संशोधन विधेयक में केंद्र सरकार ने इसका प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल करने के अलावा पैन कार्ड के आवेदन के लिए भी आधार कार्ड जरूरी होगा।
Author: Kamal
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