गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता से सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि या तो वह एक बयान जारी करें कि पांडे तुरंत पद से हट रहे हैं नहीं तो पीठ आदेश पारित करेगी। इसके बाद मेहता ने कहा कि राज्य सरकार पांडे के इस्तीफे के अनुरोध को स्वीकार कर लेगी।
पांडे इशरत जहां तथा तीन अन्य की हत्या के मामले के आरोपियों में हैं। मेहता ने शुरुआत में पीठ से कहा कि पांडे को 30 अप्रैल तक का कार्यकाल पूरा करने दिया जाए और आदरपूर्वक सेवानिवृत्त होने दिया जाए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वह (पांडे) मामले को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि आरोप अभी तय नहीं किया गया है। गौरतलब है कि पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पांडेय की नियुक्ति तथा विस्तार को एक जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है।
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