केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश भर में सक्रिय कैब-टैक्सी सेवाओं के नियमन की नीति बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी। परिवहन मंत्रालय ने जस्टिस मनमोहन के समक्ष हाईकोर्ट को बताया कि कमेटी की ओर से प्रस्तावित नीति पर मुहर लगाते हुए इसे लागू करने को राज्यों के पास भेज दिया गया है। नई नीति में सामान्य घंटों में अधिकतम किराया न्यूनम किराये का तीन गुना हो सकता है। वहीं आधी रात से सुबह पांच बजे तक इसे न्यूनतम किराये का चार गुना तक करने का प्रावधान है।
दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि नगर निगम चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने की वजह से नई टैक्सी नीति को वह तत्काल लागू नहीं कर सकते। वहीं, सरकार ने कोर्ट से नई नीति को लागू करने के लिए और अधिक वक्त देने की मांग की है। अब हाईकोर्ट में 2 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी।
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