नई टैक्सी नीति कैब कंपनियां तीन गुना तक किराया वसूल सकेंगी
(DELHI, DELHI) केंद्र सरकार ने ओला-उबर जैसी एप आधारित कैब कंपनियों और काली-पीली रेडियो टैक्सी सेवाओं के नियमन के लिए प्रस्तावित नई टैक्सी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कैब सेवाएं सामान्य घंटों में यात्रियों से अपने न्यूनतन किराये का अधिकतम तीन गुना किराया ही वसूल सकती हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में यह जानकारी दी।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश भर में सक्रिय कैब-टैक्सी सेवाओं के नियमन की नीति बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी। परिवहन मंत्रालय ने जस्टिस मनमोहन के समक्ष हाईकोर्ट को बताया कि कमेटी की ओर से प्रस्तावित नीति पर मुहर लगाते हुए इसे लागू करने को राज्यों के पास भेज दिया गया है। नई नीति में सामान्य घंटों में अधिकतम किराया न्यूनम किराये का तीन गुना हो सकता है। वहीं आधी रात से सुबह पांच बजे तक इसे न्यूनतम किराये का चार गुना तक करने का प्रावधान है।

दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि नगर निगम चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने की वजह से नई टैक्सी नीति को वह तत्काल लागू नहीं कर सकते। वहीं, सरकार ने कोर्ट से नई नीति को लागू करने के लिए और अधिक वक्त देने की मांग की है। अब हाईकोर्ट में 2 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी।

Digital Desk: Administrator

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।