दिल्ली में AAP की सरकार बनने के बाद से शासन व्यवस्था चलाने में उपराज्यपाल से अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद
(India) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज कहा कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ राष्ट्री राजधानी में 'सेवाओं' के नियंत्रण पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित कानूनी मुद्दे पर 9 नवंबर को सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वह दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई शुरू करेगी. इस संविधान पीठ (Constitution Bench) में जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं.

Author: JAN TV Editorial Team

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