(India)
पृथ्वीराज नगर योजना में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन से रोक हट गई है | राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए रोक हटाने आदेश दिये है | इस आदेश में कोर्ट ने सोसायटी पट्टों और कब्जाधारियों को बिजली कनेक्शन देने के आदेश दिये है...कोर्ट ने शकुंतला शर्मा व अन्य की अपीलों पर भी आदेश दिया है | इससे पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 3 नवंबर 2023 को याचिकाएं खारिज कर दी थी | अपील में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को बताया कि सोसायटी से जमीन खरीद कर मकान बनाए वे कब्जाधारी की श्रेणी में आते है | ऐसे में विद्युत एक्ट की धारा—43 के तहत कब्जाधारी को बिजली कनेक्शन दिया जा सकता है | वहीं एकलपीठ के सामने जेवीवीएनएन ने भी प्रार्थना पत्र पेश कर बिजली कनेक्शन जारी करने की छूट मांगी थी | लेकिन एकल पीठ ने इस प्रार्थना का खारिज कर दिया।
Author: JAN TV Editorial Team
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