(UTTARPRADESH, UTTARPRADESH)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को संभल स्थित जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई का काम एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। संबंधित पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने एएसआई को मस्जिद की बाहरी दीवारों की रंगाई-पुताई और वहां लाइट लगाने का निर्देश दिया। मस्जिद की रंगाई-पुताई और लाइट लगाने का आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने कहा कि एएसआई मस्जिद की बाहरी दीवारों की रंगाई-पुताई के संबंध में मस्जिद समिति द्वारा दाखिल हलफनामे का स्पष्ट जवाब देने में विफल रही। इससे पहले सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के वकील से पूछा था कि मस्जिद की बाहरी दीवारों की रंगाई-पुताई को लेकर उनके क्या पूर्वाग्रह हैं। बुधवार को मस्जिद समिति की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि समिति का अनुरोध मस्जिद की बाहरी दीवारों की रंगाई-पुताई और लाइट लगाने का है, जिस पर एएसआई की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है और एएसआई केवल मस्जिद की भीतरी दीवारों की बात कर रही है। इस पर कोर्ट ने उक्त आदेश पारित किया। मस्जिद समिति के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने सोमवार को कहा कि बुधवार तक एएसआई के हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि एएसआई मस्जिद की बाहरी दीवारों को रंगने और सजावटी लाइटें लगाने से क्यों इनकार कर रहा है। नकवी ने बाहरी दीवारों की कुछ रंगीन तस्वीरें भी पेश कीं, जिनसे पता चलता है कि पेंटिंग की जरूरत है।
Author: JAN TV Editorial Team
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