इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों पर सफाई बनाए रखने के लिए भी कार्रवाई की गई, जिसमें 449 यात्रियों से गंदगी फैलाने पर 78,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। रेलवे ने बिना टिकट यात्रा, चेन पुलिंग, और अन्य अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया है, जिसमें 6 महीने तक की जेल, जुर्माना या दोनों शामिल हैं। इसके साथ ही, दिव्यांगों के लिए आरक्षित कोच, ट्रेन की छत पर यात्रा और अन्य उल्लंघनों के लिए भी सजा तय की गई है।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।