केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. पिछले चुनाव के दौरान पर उन पर आदर्श चुनाव आचार सहिंता के उल्लंघन का आरोप लगा था. इसके लिए एक वर्ष की सजा मिली थी. इस मामले में में सुनवाई करते हुए जिला जज प्रदीप कुमार गोयल की कोर्ट ने आरोपी मुख्तार अब्बास नकवी को बरी कर दिया है. नकवी 2009 में रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब पटवाई थाने पर पुलिस ने भाजपा का झंडा लगी एक गाड़ी रोक ली थी. इसी को लेकर भाजपाइयों ने थाना घेर लिया था. पुलिस ने रिपोर्ट में नकवी को भी नामजद किया था. सिविल जज कोर्ट ने 14 जनवरी को नकवी सहित 19 भाजपाइयों को इस आरोप मे एक वर्ष कैद की सजा सुनाई थी. नकवी ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. वह इस निर्णय स्वागत करते हैं. वहीं, उनके वकील श्यामलाल ने भी नकवी को बरी किए जाने के अदालत के इस निर्णय का स्वागत किया है..
Digital Desk: Kamal
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