केंद्र सरकार टॉप नौकरशाह की नियुक्ति को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से जारी टकराव पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को संविधान का पाठ पढ़ा सकती है। केंद्र दिल्ली सरकार को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रशासन चलाने का सख्त संदेश देने समेत विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा हैैं। सूत्रों ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत दिल्ली सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करने का निर्देश देने का संदेश देना केंद्र सरकार के सामने उपलब्ध विकल्पों में एक है। अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कह सकती है कि शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाए। हालांकि यह मात्र विचार विमर्श के चरण में है कि इस प्रावधान अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल किया जाए या नहीं. अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कार्यवाहक मुख्य सचिव शंकुतला गैमलिन की नियुक्ति से उत्पन्न टकराव का मिल-बैठकर हल ढूंढ़ने को कहा था. वैसे अब तक गृह मंत्रालय का यह रूख रहा है कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को नियमों एवं संविधान के अनुसार अपना अपना दायित्व पूरा करना चाहिए.
Digital Desk: Kamal
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