लखनऊ की एक अदालत ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आइपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को टेलीफोन पर धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है अदालत ने माना कि अमिताभ ठाकुर द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों का अध्ययन करने से पता लगता है कि यह मामला भारतीय दंड विधान की धारा 506 (धमकाने) के तहत आता है। गौरतलब है कि आइपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह यादव द्वारा फोन पर धमकाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी
Digital Desk: Kamal
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