फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ‘हेट स्पीच’ की अनुमति नहीं
(India)

होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर लोगों को किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। इससे अशांति फैलेगी और दंगे होंगे। सरकार का यह रुख बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी के उस पिटीशन पर आया है, जिसमें उन्होंने हेट स्पीच से जुड़े आईपीसी के सेक्शन 153, 153।,153ठ, 295, 295।, 298 और 505 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए थे। केंद्र ने स्वामी के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में केस चलाए जाने को भी सही ठहराया है। केंद्र की ओर से दाखिल एफिडेविट में स्वामी की एक बुक पर कहा गया है, श्श्इस किताब में ऐसा कंटेंट है, जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत को बढ़ावा देता है। इस तरह से पिटीशन लगाने वाले ने आईपीसी की धाराओं का उल्लंघन किया है।श्श्

Digital Desk: Kamal

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