दिल्ली की विशेष अदालत छोटा राजन सहित पासपोर्ट ऑफिस के तीन अधिकारियों को सात साल कारावास की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि छोटा राजन पर 70 से अधिक आरोप लगे हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फर्जी पासपोर्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120बी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं।
सीबीआई के मुताबिक, सितंबर 2003 मे मोहन कुमार के नाम पर बने फर्जी पासपोर्ट और टूरिस्ट वीजा पर छोटा राजन भारत से ऑस्ट्रेलिया भाग गया था।
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