3 दलीलों के बाद रूकी कुलभूषण जाधव की फांसी
(DELHI, DELHI) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। भारत ने कोर्ट में पाक के खिलाफ तीन दलीलें दीं।भारत ने कोर्ट में कहा कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया, जहां वह सेना से रिटायर होने के बाद व्यापारिक गतिविधियों में व्यस्त थे। उनकी गिरफ्तारी के काफी समय बाद तक पाक ने कोई सूचना नहीं दी। इतना ही नहीं पाक आरोपी के मानवाधिकारों की रक्षा करने में असफल रहा है।

भारत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान इस मामले में उसका अंतिम फैसला आने तक कोई कदम न उठाए। उसने पाक सरकार से जाधव के मानवाधिकारों का सम्मान करने को कहा है। इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक पत्र भी भेजा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 मई को होनी है।

Digital Desk: Administrator

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।