कुलभूषण की फांसी रद्द हो, पाक ने ईरान से किया था किडनैप- भारत
(DELHI, DELHI) पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाने वाली अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) में सुनवाई शुरू हो गई हैँ। इस सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ भारत दलील पेश कर रहा है। इस मामले में 1.30 से भारत अपना पक्ष रख रहा है और उसे 90 मिनट का समय मिलेगा। इसके दो घंटे बाद पाकिस्तान इंटनेशनल कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगा। उसे भी 90 मिनट का समय मिलेगा। इस मामले में भारत ने वियना समझौते का हवाला देते हुए जाधव की फांसी पर रोक लगाने की मांग की है। नीदरलैंड के हेग में संयुक्त राष्ट्र के प्रधान न्यायिक अंग आईसीजे के पीस पैलेस के ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में सुनवाई हो रही है।
भारत ने 8 मई को अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में याचिका दायर कर 46 वर्षीय कुलभूषण जाधव के लिए न्याय की मांग की थी। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने पूर्व नौसैनिक अधिकारी से राजनयिक संपर्क के लिए दिए गए 16 आवेदनों की अनदेखी कर वियना संधि का उल्लंघन किया। आईसीजे ने भारत की याचिका पर हेग अदालत ने मामले की सुनवाई तक पाकिस्तान से कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगाने को कहा था। हालांकि पाकिस्तान ने हेग अदालत के फैसले को नहीं मानने का निर्णय लिया है।

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