भारत ने 8 मई को अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में याचिका दायर कर 46 वर्षीय कुलभूषण जाधव के लिए न्याय की मांग की थी। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने पूर्व नौसैनिक अधिकारी से राजनयिक संपर्क के लिए दिए गए 16 आवेदनों की अनदेखी कर वियना संधि का उल्लंघन किया। आईसीजे ने भारत की याचिका पर हेग अदालत ने मामले की सुनवाई तक पाकिस्तान से कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगाने को कहा था। हालांकि पाकिस्तान ने हेग अदालत के फैसले को नहीं मानने का निर्णय लिया है।
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