कोल स्कैम: पूर्व कोयला सचिव आपराधिक षड्यंत्र रचने के दोषी करार
(DELHI, DELHI) दिल्ली की विशेष अदालत ने शुक्रवार को कोयला घोटाले मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित गोयल को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

दिल्ली की अदालत ने पूर्व कोयला सचिव के अलावा कोयला मंत्रालय में तत्कालीन संयुक्त सचिव के एस क्रोफा, तत्कालीन निदेशक के सी समारिया और अन्य को भी कोयला घोटाले में दोषी ठहराया है। अदालत ने इन सभी अधिकारियों को मध्यप्रदेश के रुद्रपुर कोयला ब्लॉक के केएसएसपीएल के आवंटन में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार करने का दोषी पाया है।

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कोयला ब्लॉक के लिए केएसएसपीएल की ओर से भरी गई अर्जी अधूरी थी और उसे कोयला मंत्राालय को खारिज दर देना चाहिए था क्योंकि वह जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने अपनी नेटवर्थ और अपनी मौजूदा क्षमता को गलत तरीके से पेश किया था। बीआई ने साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार ने कंपनी को कोई कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए सिफारिश भी नहीं की थी। आरोपियों ने यद्यपि दलीलों के दौरान आरोपों से इनकार किया था।

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