कॉल ड्रॉप होने पर टेलिकॉम कंपनियों पर लग सकता है इतना जुर्माना, जानें
(DELHI, DELHI) कॉल ड्रॉप को लेकर टेलिकॉम रेग्यलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Trai) ने सख्त नियमों की घोषणा की है। Trai ने कहा है कि जो कंपनियां मापदंडों पर खरी नहीं उतरती हैं उन्हीं 5 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। Trai ने कहा, “अगर सेवा प्रदाता नए शुरू किए गए DCR (कॉल ड्रॉप की दर) बेंचमार्क तक पहुंचने में नाकाम होते हैं तो उन पर ग्रेडेट फाइनेंसियल डिसइंसेटिव कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की रकम इस पर निर्भर करेगी कि कंपनियां बेंचमार्क से कितनी दूर हैं।”
Trai ने बताया कि जो भी दूरसंचार कंपनी बेंचमार्क्स को पूरा करने में असफल रहती है उसपर हर पैरामीटर के तहत 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। Trai ने यह भी कहा, “अगर लगातार दो तिमाहियों तक कंपनी बेंचमार्क पर खरा नहीं उतरती तो जुर्माने की रकम डेढ़ गुनी हो जाएगी और दो तिमाही से भी ज्यादा वक्त बीतने पर सुधार नहीं हुआ तो जुर्माने की रकम दो गुनी हो जाएगी।”

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