(India)
राजस्थान हाई कोर्ट ने वसुंधरा सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र करने की बात कही गई है। जस्टिस एमएन भंडारी की एकल जज बेंच ने कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार के आदेश को गलत और गैरकानूनी कहा। याची की ओर से वकील पुनीत सिंहवी ने बताया, 'कोर्ट ने भी यह बात स्वीकार की है कि 28 दिसंबर 2014 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश गैरकानूनी है। इसमें राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र करने की बात कही गई थी।' याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार आदेश देकर केंद्रीय गजेट अधिसूचना को सस्पेंड नहीं कर सकती है।
Digital Desk: Kamal
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