सत्य की जीत-दिल्ली HC ने बहाल की 20 'आप' MLA की सदस्यता
(DELHI, DELHI) दिल्ली हाईकोर्ट ने लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के 20 विधायकों की सदस्या रद्द करने के मामले में चुनाव आयोग से दोबारा विचार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ बताया है।

अदालत के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी नेता अल्का लंबा ने कहा कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश नाकाम हो गई है। उधर, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विधायकों को उनकी बातें रखने का मौका नहीं दिया गया था। इसलिए, अब अदालत की तरफ से उन्हें यह मौका दिया गया है। चुनाव आयोग अब दोबारा से इस मामले की सुनवाई करेगा।

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