संसद के कहने पर राष्ट्रपति की तरफ से हटाने का आदेश जारी किया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में उस मुद्दे को लेकर बहुमत हो (जिसमें उपस्थित और वोटिंग करनेवाले सदस्यों की संख्या दो तिहाई से कम ना हो)। उसे उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास हटाने के लिए संसद की तरफ से भेजा गया हो।
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