कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा- “राज्यसभा के सभापति प्रस्ताव पर निर्णय नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके पास प्रस्ताव की योग्यता के निर्धारण करने का अधिकार नहीं है।” सुरजेवाला ने कहा कि क्वासी ज्यूडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बिना वेंकैया नायडू प्रस्ताव के मैरिज के बारे में फैसला नहीं कर सकते हैं।
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