नाबालिग से रेप केस मे आशाराम को उम्रकैद की सजा
(India) जोधपुर की अदालत ने आसाराम के खिलाफ रेप के मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आसाराम के साथ, शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता(सेविका), शरदचंद्र उर्फ शरतचंद्र को भी दोषी करार दिया है। वहीं शिवा उर्फ सवाराम (आसाराम का प्रमुख सेवादा) प्रकाश द्विवेदी (आश्रम का रसोइया) को बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि आसाराम ने ही नाबालिग से बलात्कार किया था। आज ही सजा का ऐलान भी हो सकता है।

फैसले के बाद नाबालिग के पिता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पिता ने कहा कि हमें न्याय मिला। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब आसाराम को कड़ी सजा दी जाएगी।

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