सुप्रीम कोर्ट का आदेश  पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने के अंदर खाली करना होगा  सरकारी बंगला
(DELHI, DELHI) सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला देने का प्रावधान किया गया था, और नया कानून पारित करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले में रहने का हकदार नहीं है। इसका मतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले को खाली करना होगा।

2016 में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने एक कानून पारित किया था जिसके तहत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सारी जिंदगी सरकारी बंगले में रह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस कानून को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐक्ट का सेक्शन 4(3) असंवैधानिक है।

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