2002 जबरन वसूली मामला केस मे गैंगस्टर अबु सलेम को 7 साल की जेल दिल्ली की कोर्ट ने सुनाया फैसला
(DELHI, DELHI) 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम को 7 साल की सजा मिली है। अबु सलेम को दिल्ली के व्यवसायी से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में दिल्ली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दरअसल 2002 के इस मामले में कोर्ट ने गैंगस्टर अबु सलेम को पिछले महीने की 27 मई को दोषी करार दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सहरावत ने सलेम को आपराधिक धमकी के लिए दोषी ठहराया था जिसके बाद आज पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अबु सलेम को 7 साल सशक्त कारावास की सजा दी है।


दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के रहने वाले एक व्यापारी अशोक ने 16 साल पहले सन 2002 में पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मागने की शिकायत पुलिस के पास दर्ज कराई थी, जिसमें सलेम को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट में व्‍यापारी अशोक गुप्‍ता ने बयान दिया था कि अप्रैल 2002 में सलेम ने उन्‍हें फिरौती के लिए कॉल किया था। इस दौरान उसने पांच करोड़ रुपये नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। 5 अप्रैल 2004 को एक बार फिर गैंगस्‍टर अबू सलेम का फोन व्‍यापारी को किया गया और जल्‍द से जल्‍द फिरौती की रकम न देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। सलेम सहित पांच अन्य आरोपियों पर व्यापारी अशोक गुप्ता से पांच करोड़ रुपए फिरौती वसूलने के मामले में यह केस चल रहा था। इनमें से एक आरोपी सज्जनकुमार सोनी की मौत हो चुकी है।

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