जबकि इस धरने को लेकर बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने हाई कोर्ट से अपील की है कि केजरीवाल के धरने को खत्म कराया जाए। वहीं इस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि आईएएस अफसरों ने रविवार को माना था कि वो दिल्ली सरकार के मंत्रियों द्वारा बुलाई बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं।
वकील की दलीलों पर हाई कोर्ट ने कहा कि तो क्या इसलिए धरना कर रहे हैं? इस प्रकार के धरने की इजाजत किसने दी। वकील ने जबाव दिया कि ये व्यक्तिगत फैसला था, कोर्ट ने फिर पूछा कि क्या इसका अधिकार है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी के घर पर जाकर आप धरना नहीं कर सकते हैं, इसकी अनुमति किसने दी।
बता दें कि पिछले सात दिनों से आईएएस अफसरों की हड़ताल खत्म कराने की मांग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने मंत्रिमंडल सहयोगी सत्येंद्र जैन और गोपाल राय के साथ धरना दे रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली का सियासी पारा भी काफी चढ़ा हुआ है।
Digital Desk: Administrator
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।