सुनंदा पुष्कर मर्डर केस शशि थरूर को अग्रिम जमानत ,इजाजत बिना नहीं छोड़ सकते देश
(DELHI, DELHI) दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अग्रिम जमानत दे दी है। उन्हें 1 लाख रुपये निजी मुचलके पर जमानत मिली है। अदालत ने थरूर को साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने और उसकी अनुमति के बगैर देश नहीं छोड़ने के निर्देश दिए। तिरूवनंतपुरम से सांसद को इस मामले में पहले ही बतौर आरोपी तलब किया जा चुका है।

बुधवार की सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता के विदेश भाग जाने का संदेह व्यक्त करते हुये थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था जिसके बाद विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आदेश पर फैसला सुरक्षित रख लिया। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होते हुए कहा कि चूंकि थरूर एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्हें अब एक आरोपी के रूप में तलब किया गया है, वह जांच को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

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