(India)
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में 15 जुलाई से प्लास्टिक बैन का आदेश जारी कर दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को यूपी कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के मुताबिक 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। आदेश के मुताबिक यदि कोई नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसपर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब यूपी प्लास्टिक बैन करने वाला देश का 19वां राज्य बन गया है। दिसम्बर 2015 में अखिलेश सरकार ने पॉलिथिन के कैरीबैग्स पर प्रतिबंध लगाया था। इसके लिए सरकार ने इन्वाइरनमेंट प्रटेक्शन ऐक्ट को भी मंजूरी दी थी। ऐक्ट में व्यवस्था थी कि अगर कोई प्रतिबंधित पॉलिथिन का इस्तेमाल करता पाया जाएगा तो उसे छह महीने की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता था।
Digital Desk: Kamal
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