निर्भया गैंगरेप केस में दोषियों को होगी फांसी, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन खारिज की
(DELHI, India) सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में 4 में से 3 दोषियों की रिव्यू पिटिशन खारिज कर दी है। इसके साथ ही अब दोषियों के पास दया के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं। दोषी करार दिए चारों मुजरिमों के पास क्यूरेटिव पिटिशन डालने का विकल्प है। अगर वहां भी याचिका खारिज हो जाती है तो राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति भी चारों की दया याचिका खारिज कर देते हैं तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं होगा।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने आरोपी विनय शर्मा, पवन गुप्ता और मुकेश सिंह की याचिकाओं पर ये फैसला सुनाया।

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