वहीं एलजी ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कूड़ा निस्तारण की जिम्मेदारी नगर निगमों की है और वह उसकी निगरानी के इंचार्ज हैं। इस पर कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 25 बैठकों के बावजूद शहर में कूड़े के पहाड़ हैं।
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