एयरसेल-मैक्सिस केस में पी चिदंबरम और कार्ति की गिरफ्तारी पर आठ अक्‍टूबर तक रोक
(DELHI, DELHI) एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई और ईडी के द्वारा गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि 8 अक्टूबर तक उन्हें राहत मिली है। कोर्ट ने उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को भी राहत दी है।

जानकारी के अनुसार पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी पर आठ अक्‍टूबर तक रोक लगा दी है। एयरसेल-मैक्सिस मामला वर्ष 2006 में ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेस लिमिटेड को एयरसेल में निवेश करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से अनुमति दिलाए जाने से जुड़ा है।

बता दें कि चिदंबरम पर एफडीआई के लिए नियमों की अनदेखी कर एयरसेल-मैक्सिस कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप है। 5 जून 2018 को पी चिंदबरम ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए प्रस्तुत हुए थे। 13 जून को ईडी की ओर से फाइल की गई चार्जशीट में पीएमएलए के सेक्शन 4 के अंतर्गत कार्ति की एजेंसी का नाम और चार अन्य लोगों का नाम शामिल किया गया।

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