सुप्रीम कोर्ट की रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली को चेतावनी - 'आप खरीदारों को घर दें, वरना हम आपको बेघर कर देंगे'
(India) सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह को सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि 'आप ज्यादा होशियार नहीं बनें अन्यथा हम आप को बेघर कर देंगे।' आम्रपाली समूह पर आरोप है कि उसने अपनी आवासीय परियोजनाओं में विलंब किया है जो मकान खरीदारों के हितों के लिए नुकसानदेह है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायालय लंबित आसासीय परियोजनाओं के निर्माण की लागत वसूल करने के लिए फर्म की 'एक एक' संपत्ति बेच देगा।
पीठ ने कहा, 'असली समस्या यह है कि आपने मकानों का कब्जा देने में विलंब किया है। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करें अन्यथा हम आपकी एक-एक संपत्ति बेच देंगे और आपको बेघर कर देंगे।' पीठ ने समूह को निर्देश दिया कि 15 दिन के भीतर अपने प्रबंध निदेशक और निदेशकों की चल और अचल संपत्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट पेश करे। न्यायालय ने उन कंपनियों का विवरण भी मांगा है जो आम्रपाली परियोजनाओं के रखरखाव का काम देख रही हैं और उन्होंने जो रकम एकत्र की है और अभी तक वितरित की है।

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