केरल बाढ़ में सुप्रीम कोर्ट का आदेश 139 फीट पर रखें मुल्लापेरियार डैम का जलस्तर
(KERALA, KERALA) उच्चतम न्यायालय ने केरल में आयी भीषण बाढ़ के मद्देनजर तमिलनाडु के मुल्लापेरियार जलाशय में जलस्तर को दो-तीन फुट कम रखने का शुक्रवार को आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने मुल्लापेरियार जलाशय में जलस्तर की स्वीकृत सीमा 142 फुट के बजाय 31 अगस्त तक इसमें 139.99 फीट ही जलस्तर रखने का आदेश दिया।

न्यायालय का यह आदेश आपदा प्रबंधन उप समिति की उस सलाह के एक दिन बाद आया है जिसमें उसने जलाशय के जलस्तर में फिलहाल दो से तीन फुट पानी कम रखने की बात कही थी। न्यायालय ने तमिलनाडु और केरल सरकार से एक-दूसरे को सहयोग करने तथा मुल्लापेरियार बांध से संबंधित समिति के दिशानिदेर्शों पर अमल करने का भी निर्देश दिया है।

खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले को केरल और तमिलनाडु के बीच का विवाद नहीं मान रहा बल्कि वह इसे आपदा प्रबंधन और जानमाल की रक्षा के नजरिये से देख रहा है। मामले की अगली सुनवाई अब छह सितम्बर को होगी।

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