भीमा-कोरेगांव केस में गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार व पुलिस को दिया नोटिस नजरबंद रहेंगे आरोपी
(MAHARASHTRA, MAHARASHTRA) भीमा-कोरेगांव मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को नोटिस दिया है। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने गिरफ्तार सभी पांच मानवाधिकार कार्यकताओं को जेल नहीं भेजने का निर्देश देते हुए छह सितंबर तक घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई- भाषा के अनुसार कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वाल्व है। यदि आप सेफ्टी वाल्व की सुविधा नहीं देंगे तो यह फट जाएगा

वहीं, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर बढ़ते विवाद के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी कदम उठाया और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानक प्रक्रिया का उचित पालन नहीं किया गया और यह मानवाधिकार उल्लंघन के बरारबर माना जा सकता है। आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया और मामले में चार सप्ताह के भीतरतथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी।

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