हिसार कोर्ट ने रामपाल को हत्या के आरोप में सुनाई उम्रकैद की सज़ा
(Adampur, Hisar) हरियाणा के बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण में हिसार कोर्ट ने बुधवार को हत्या के एक अन्य मामले में दोषी स्व-घोषित संत रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। रामपाल को एफआईआर नंबर 430 के तहत बुधवार को ये सजा दी गई है। इससे पहले, रामपाल समेत कुल 15 दोषियों को हिसार कोर्ट ने मंगलवार को भी हत्या के मामले में दोषी पाया था और एफआईआर नंबर 429 के तहत उन्हें मौत की सजा दी थी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) डॉक्टर चालिया ने 2014 के हत्या मामले में सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल और उनके 14 अनुयायियों को आजीवान कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में सभी दोषियों की सजा पर जिरह सोमवार को पूरी हो गई थी।

19 नवंबर 2014 को हिसार के बरवाला शहर के सतलोक आश्रम में एक बच्चे और चार महिलाओं की लाश मिलने के बाद रामपाल और उसके 27 अनुयायियों के खिलाफ हत्या और बंधक बनाए जाने के तहत केस दर्ज किया गया था। जबकि एक अन्य केस रामपाल और उसके अनुयायिकों के खिलाफ तब दर्ज हुआ जब आश्रम में 18 नवंबर को एक महिला का शव बरामद हुआ था।

Digital Desk: Administrator

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।