दिल्ली हाईकोर्ट में राकेश अस्थाना की गिरफ्तारी पर रोक 29 अक्टूबर तक देना होगा जवाब
(DELHI, India) मोईन कुरैशी केस में घूसखोरी के आरोपों में फंसे सीबीआई के नंबर-2 अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर सोमवार तक रोक लगा दी है। सीबाआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की तरफ से कार्रवाई के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वे पूरे आरोपों पर 29 अक्टूबर को जवाब दें।

इससे पहले कोर्ट में जिरह के दौरान राकेश अस्थाना की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि आरोपी के बयान पर सीबाआई के स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ केस अवैध है। राकेश अस्थाना के वकील ने कहा- “यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है। जिसके खिलाफ अस्थाना ने गिरफ्तारी की सिफारिश की थी वही अब शिकायतकर्ता बन गया और उसकी शिकायत के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है। बिना पर्याप्त इजाजत के किसी भी तरह की जांच अवैध होगी।

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