अरुण जेटली के खिलाफ याचिका खारिज SC ने वकील पर लगाया 50 हजार का जुर्माना बैन करने की दी चेतावनी
(DELHI, India) सुप्रीम कोर्ट ने अरुण जेटली के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान वकील पर बैन लगाने की चेतावनी भी दी। वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में बैंकों के एनपीए पर जनहित याचिका दायर की थी और अरुण जेटली पर आरोप लगाए थे। कोर्ट ने वकील पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया और जुर्माना भरने तक याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने वकील एम एल शर्मा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जिन्होंने जनहित याचिका (पी आई एल) दायर की थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने कहा हमें इस पीआईएल पर विचार करने की जरा भी वजह नजर नहीं आती।शर्मा ने वित्त मंत्री जेटली पर आरबीआई के कैपिटल रिजर्व में लूटपाट का आरोप लगाया था। पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को भी निर्देश दिया कि शर्मा को तब तक अन्य कोई पीआईएल दाखिल करने की इजाजत नहीं दी जाए जब तक वह 50 हजार रुपये जमा नहीं कर देते।

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