इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार भाजपा को राज्य में रथ यात्रा निकालने की अनुमति देने के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाइकोर्ट की डिविजनल बैंच के पास पहुंची थी। इससे पहले गुरुवार (20 दिसंबर) को कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी की यात्रा के कारण सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचने की संभावना है। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था।
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