सुप्रीम कोर्ट का रथ यात्रा की अनुमति के लिए बीजेपी की याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार
(DELHI, DELHI) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) के तीन जिलों में रथ यात्रा के आयोजन की अनुमति के लिये भारतीय जनता पार्टी की याचिका पर शीघ्र सुनवाई से सोमवार को इंकार कर दिया। बीजेपी ने इस याचिका में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।
इस याचिका से जुड़े वकील ने बताया कि उन्हें शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने सूचित किया है कि यह प्रकरण सामान्य प्रक्रिया में ही सूचीबद्ध किया जायेगा।


शीर्ष अदालत इस समय शीतकालीन अवकाश की वजह से एक जनवरी तक बंद है। बीजेपी ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के शुक्रवार के आदेश को चुनौती दी है जिसने रथयात्रा की अनुमति देने संबंधी एकल न्यायाधीश का आदेश निरस्त कर दिया था।

बीजेपी 'लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत ये रथ यात्रायें आयोजित करना चाहती है। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी इस रथ यात्रा के माध्यम से पश्चिम बंगाल के 42 संसदीय क्षेत्रों में पहुंचने का प्रयास कर रही है।

मूल कार्यक्रम के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बंगाल के कूच बिहार जिले से सात दिसंबर को इस रथ यात्रा की शुरूआत करने वाले थे। इसके बाद यह रथयात्रा नौ दिसंबर को दक्षिणी 24 परगना के काकद्वीप और 14 दिसंबर को बीरभूम में तारापीठ मंदिर से शुरू होनी थी।

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