(DELHI, DELHI)
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह विदेश जाना चाहते हैं, तो 10 करोड़ रुपये जमा कराएं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कार्ति चिदंबरम से कहा कि आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं और जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ मत कीजिए।सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति से कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने और एयरसेल मैक्सिस, आईएनएक्स मामलों में पूछताछ के लिए 5,6,7 और 12 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने को कहा है।
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