(India)
देहली सरकार उपराज्यपाल की बीच अधिकारों की जंग अब निर्णायक दौर में आ गई है,राजधानी सर्विसेज, अधिकारियों के तबादले व पोस्टिंग करने और एसीबी के गठन का अधिकार दिल्ली सरकार (Delhi Government) के पास रहेगा या केंद्र सरकार के पास, इस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपना फैसला (Verdict) सुनाएगा।दिल्ली में सर्विसेज और एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) पर नियंत्रण समेत कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद है। जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की बेंच ने विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन्स को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पिछले साल 1 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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