कोर्ट में भारत ने कहा, कुलभूषण जाधव का 'कबूलनामा' FIR से पहले लिया गया
(DELHI, DELHI) अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) हेग में सोमवार से कुलभूषण जाधव के मामले में सार्वजनिक सुनवाई शुरू हो गई है। भारत और कुभूषण जाधव की तरफ से हरीश साल्वे पेश हुए हैं और वह आईसीजे में दलीलें रख रहे हैं। आपको बता दें कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए आईसीजे की स्थापना की गई थी। पाकिस्तानी सेना की अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर भारतीय नागरिक जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इसके खिलाफ उसी साल मई में आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 में पाकिस्तान को मामले में न्यायिक निर्णय आने तक जाधव को सजा देने से रोक दिया था।

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