शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को गांधी को निर्देश दिया था कि वह 22 अप्रैल तक स्पष्टीकरण दें। हलफनामे में गांधी ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के जोश में वह टिप्पणी की जिसका प्रतिद्वंद्वियों ने दुरुपयोग किया।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने स्पष्ट किया था कि राफेल फैसले पर मीडिया में आयी गांधी की टिप्पणी में गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया था। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर याचिका पर गांधी से स्पष्टीकरण मांगा था। कोर्ट मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।
नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपनी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियों को शीर्ष अदालत के मुंह में डाला है और इस तरह उन्होंने गलत धारणा पैदा करने का प्रयास किया। मीनाक्षी लेखी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कथित रूप से टिप्पणी की, ''अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चौकीदार चोर है।
राहुल गांधी ने अमेठी संसदीय सीट पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान बयान दिया। राहुल गांधी का इस सीट पर भाजपा की नेता और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुकाबला है।
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