गृह मंत्रालय ने कहा- देश द्रोह कानून को नहीं किया जाएगा निरस्त
(DELHI, DELHI) गृह मंत्रालय ने बुधवार को यह साफ किया कि विवादास्पद देशद्रोह कानून को निरस्त नहीं किया जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा- “राष्ट्र विरोधी, अलगवावादी और आतंकी तत्वों से प्रभावकारी तरीकों से निपटने में मदद के लिए इसके प्रावधान की जरुरत है।”

भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए जो देशद्रो कानून के नाम से लोकप्रिय है, इसके दुरुपयोग को लेकर राजनीतिक बहस का विषय बन गया था। संविधान में दिए अभिव्यक्ति की आजादी पर इससे खतरे के आरोप लगाए गए।

कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसे खत्म करने का वादा किया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर हमला करते हुए राष्ट्र विरोधी कदम उठाने का आरोप लगाया था।

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